काठमांडू: संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित नेपाल दूतावास ने अमेरिका
में रह रहे नेपाली नागरिकों से अमेरिकी कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन
करने की अपील की है। दूतावास ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने
पर वीजा ही नहीं, बल्कि ग्रीन कार्ड तक रद्द किया जा सकता है। दूतावास
ने गुरुवार रात जारी सार्वजनिक सूचना में अध्ययन, यात्रा, रोजगार, व्यवसाय
या पारिवारिक यात्रा के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे नेपाली नागरिकों
से आग्रह किया कि वे किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त न हों और अमेरिकी
नागरिकों के लिए निर्धारित सुविधाओं का अवैध लाभ उठाने हेतु गलत या भ्रामक
जानकारी प्रस्तुत न करें।
दूतावास ने याद दिलाया
कि वर्ष 2024 में अमेरिकी सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त सेवाओं के शीर्ष
लाभार्थियों में नेपाली नागरिक भी शामिल पाए गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने
नेपालियों के लिए प्रवासी वीज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित करने संबंधी
सार्वजनिक सूचना जारी की थी। इसके अलावा, दूतावास ने बी1 (व्यवसाय)
और बी2 (पर्यटन) वीज़ा के दुरुपयोग के प्रति भी चेताया। दूतावास के अनुसार,
बी1/बी2 वीजा पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने और बिना अनुमति
रोजगार में संलग्न होने के मामलों के कारण अमेरिकी सरकार ने 21 जनवरी 2026
से 5,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर तक की वीज़ा बॉन्ड अनिवार्यता लागू करने
का निर्णय लिया है।
अमेरिका के नेपाली दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा - नियमों का पालन करें अन्यथा वीजा ही नहीं ग्रीन कार्ड भी हो सकता है रद्द
दूतावास ने कहा कि उसे अमेरिकी अधिकारियों
से जानकारी मिली है कि कोई भी विदेशी नागरिक यदि सब्सिडी युक्त स्वास्थ्य
सेवा, आवास, पारिवारिक सहायता या शैक्षणिक सहायता जैसी सुविधाओं पर अवैध या
धोखाधड़ी के माध्यम से निर्भर पाया जाता है, तो उसके वीज़ा या ग्रीन कार्ड
की स्थिति पर सीधे प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें रद्दीकरण भी शामिल है। सूचना
में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रवर्तित कड़े वीजा नीति का
भी उल्लेख किया गया है और नेपाली नागरिकों से बदलते नियमों के प्रति सतर्क
और अनुपालक बने रहने का आग्रह किया गया है।
