नगर पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार दाेपहर तीन बजे से प्रचार प्रसार बंद हो गया। नगर पंचायत के अध्यक्ष और 19 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए 23 फरवरी (सोमवार) को वोट डाले जाएंगे। मतदाता सुबह सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक वोट डाल सकेंगे। मतों की गिनती 27 फरवरी को होगी।
नगर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार, सभाएं, रैलियां और जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
इसके अतिरिक्त मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित या प्रसारित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

