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रायगढ़ के केलो बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़, 2 आरोपित गिरफ्तार



रायगढ़:  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में रायगढ़ जिले में अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं अनैतिक गतिविधियों पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बीती रात नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में देह व्यापार की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है । पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि केलो बिहार कॉलोनी स्थित संतोष सोनी के मकान में किरायेदार डिंपी उर्फ राहुल इजारदार बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार करा रहा है। 


सूचना से तत्काल एसएसपी शशि मोहन सिंह को अवगत कराया गया, जिनके मार्गदर्शन पर थाना चक्रधरनगर और साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम गठित कर रेड की योजना बनाई गई। पुलिस द्वारा पहले एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर रुपये देकर मकान भेजा गया। पाइंटर से संकेत मिलते ही मकान की घेराबंदी कर एकाएक छापा मार कार्यवाही की गई। मौके पर मकान के अंदर तीन महिलाएं, पुलिस पाइंटर, आरोपित डिंपी उर्फ राहुल इजारदार तथा एक अन्य व्यक्ति नागेंद्र विश्वकर्मा निवासी कोतरारोड पाए गए। 


मकान से देह व्यापार में प्रयुक्त कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पूछताछ में नागेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि डिंपी इजारदार मकान का किरायेदार है, जो महिलाओं को लाकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाता है और वह उसी सिलसिले में वहां आया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित डिंपी इजारदार किराये के मकान में महिलाओं को पैसों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कर जीवन-निर्वहन कर रहा था, स्वयं इसका संचालन व प्रबंधन करता था तथा दलाली की भूमिका निभा रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के मोबाइल फोन, पाइंटर द्वारा दिया गया रकम एवं आपत्तिजनक सामग्री को गवाहों के समक्ष जप्त किया।


गिरफ्तार आरोपित


1. डिंपी उर्फ राहुल इजारदार, उम्र 40 वर्ष, निवासी संतोष सोनी का मकान, केलो बिहार, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़

2. नागेंद्र विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गणेश चौक, थाना कोतरारोड, रायगढ़


उक्त दोनों आरोपितों के विरुद्धथाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 32/2026, धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।