नई
दिल्ली। जम्मू कश्मीर पर लगे राष्ट्रपति शासन को हटा
लिया गया है। गृह मंत्रालय ने रविवार देर रात आदेश जारी कर इससे संबंधित 31
अक्टूबर, 2019 के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। इस तरह अब
जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
गृह
मंत्रालय ने आदेश में कहा, "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की
धारा 54 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31
अक्टूबर, 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया
जाएगा।" 13 अक्टूबर, 2024 के नवीनतम आदेश ने केंद्र के 5 साल पुराने आदेश
को रद्द कर दिया। इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही उमर अब्दुल्ला के
नेतृत्व वाली नई सरकार को आगामी सप्ताह में शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी
मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि 05 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को
निरस्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन
लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा
05 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। उसी तारीख को राज्य दो भागों-
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। दोनों को केंद्र शासित
प्रदेशों के रूप में नामित किया गया था। सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते
हुए इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया
था।