नई
दिल्ली, । केंद्र सरकार ने गुरुवार को हितधारकों के लिए
कष्टप्रद कॉलों को रोकने और विनियमित करने के लिए प्रस्तावित नियमों पर
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तारीख एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दी है। इसको 21
जुलाई, 2024 से 15 दिनों यानी पांच अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है।
उपभोक्ता
मामलों के मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि अवांछित और अनुचित
व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों
पर टिप्पणियां एवं प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा को 15
दिनों के लिए बढ़ाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब इसको प्रस्तुत करने की
अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2024 से 15 दिन और बढ़ाकर 5 अगस्त, 2024 किया गया
है।
मंत्रालय के मुताबिक अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार की
रोकथाम और इसके विनियमन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश, 2024 पर
टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए
विभिन्न संघों, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर
बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक टिप्पणियां प्रस्तुत
करने की अंतिम तिथि अब 5 अगस्त है। मंत्रालय ने कहा कि अब
टिप्पणियां
अब 05.08.2024 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं (सूचना नीचे दिए गए लिंक के
माध्यम से सुलभ है):-
(https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Date_Extend_0.pdf)
विभाग को विभिन्न सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी वर्तमान में
जांच की जा रही है। ये टिप्पणियां js-ca[at]nic[dot]in पर ईमेल द्वारा
प्रस्तुत की जा सकती हैं। इस मसौदा दिशा-निर्देश नीचे दिए गए लिंक द्वारा
देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि उपभोक्ता मामले विभाग मसौदा दिशा-निर्देशों
पर प्राप्त सुझावों की जांच कर रहा है।