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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सागर द्वीप में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को दी अनुमति



कोलकाता:  कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की प्रस्तावित जनसभा को अनुमति दे दी। अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने को लेकर पैदा हुआ विवाद समाप्त हो गया।



इस मामले में अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि प्रशासन ने सागर द्वीप में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने निर्देश दिया कि जनसभा सागर द्वीप के रुद्रनगर चौरंगी क्षेत्र में आयोजित की जा सकती है।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसभा शाम पांच बजे तक समाप्त कर दी जाए। यह समय सीमा राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के सुझाव के अनुसार तय की गई। कोर्ट ने जनसभा के दौरान अधिकतम सात हजार लोगों की मौजूदगी, 50 माइक्रोफोन और पांच लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दी।


न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जनसभा स्थल पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। अदालत ने साफ कहा कि सभा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।


हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्षी दल को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अवसर मिला है, वहीं प्रशासन को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।