पटना: जिले में जारी अत्यधिक ठंड एवं लगातार कम तापमान की
स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले संभावित
प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनज़र जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने
महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार प्री-स्कूल,
आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सभी
कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक
केवल पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही संचालित की
जाएंगी। निर्धारित समय से पहले एवं बाद में किसी भी प्रकार की पठन-पाठन
गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि
सुबह एवं शाम के समय विशेष रूप से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है,
जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। इसी
को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के
अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश
दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण
सुनिश्चित करें तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
हालांकि,
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के
लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
जिला
प्रशासन ने आमजन, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे
आदेश का सख्ती से पालन करें, ताकि बच्चों को शीतलहर एवं अत्यधिक ठंड के
दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।