फिरोजाबाद, न्यायालय ने महिला से मारपीट धमकी देने तथा दुष्कर्म के
दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है।
अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला
क्षेत्र में युवक ने एक महिला से शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर
मारपीट करते हुए धमकी दी। पीड़िता ने इस मामले में 13 मई 2022 को चन्दन
पुत्र बालकिशन निवासी होली मोहल्ला एमजी रोड़ थाना टूण्डला के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने इस मामले में चंदन के विरुद्ध
दुष्कर्म व मारपीट करने एवं धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा अपर
सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 11 अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष
की तरफ से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने
बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के
सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने
चंदन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
है। उस पर 31,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

